सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशनर का सत्यापन ई-मित्र या मोबाइल ऐप से

ram

चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पात्र पेंशनरों का सत्यापन अब वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन के रूप में किया जाएगा। यह सत्यापन ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है, जहां पेंशनर को सरकार द्वारा निर्धारित 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा और सत्यापन की रसीद प्राप्त करनी होगी।

नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि विकलांग पेंशनर ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाएं। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता पेंशनरों को पेंशन के लिए आवेदन करने से पहले अपना सक्षम प्रमाण पत्र जन आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पेंशन निरंतर चालू रह सके।

इसके अतिरिक्त, पात्र पेंशनर अपनी SSO ID का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं भी अपना सत्यापन कर सकते हैं। यदि किसी पेंशनर का अंगूठा या आँखों की पुतली से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वे उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी के पास जाकर सत्यापन करवा सकते हैं।

यदि कोई ई-मित्र संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेता है, तो इसकी शिकायत उप-निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चित्तौड़गढ़ से की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *