बाल विवाह नहीं करने के लिए कोर्ट ने जारी किया स्टे- आर्डर

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बूंदी। चाइ्र्रल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिता विभाग बूंदी के आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडोली द्वारा 18 फरवरी को सम्पन्न होने वाले बाल विवाह पर रोक लगाते हुए स्टे-आर्डर जारी किया है। बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक हुकम चन्द जाजोरिया ने बताया कि एक नाबालिग जोड़ा जो कि हिण्डोली क्षेत्र का है। माता-पिता द्वारा अपने नाबालिग पुत्र एवं पुत्री का विवाह प्रस्तावित था। उक्त बाल विवाह पर रोक लगाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर जारी किया गया है।

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