बाल विवाह रुकवाने के लिए कोर्ट ने जारी किया स्टे-ऑर्डर

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बून्दी। चाइल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिता विभाग बूंदी के आवेदन पर एवं पुलिस द्वारा पेश किए गए इस्तगासा के आधार पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी कमल कुमार द्वारा 21 फरवरी को संपन्न होने वाले बाल विवाह पर रोक लगाते हुए स्टे-आर्डर जारी किया है। बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक हुकमचन्द जाजोरिया ने बताया कि उल्लेखनीय है कि रघुवीरपुरा निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग 14 वर्षीय पुत्री का बाल विवाह 21 फरवरी को संपन्न कराया जाना प्रस्तावित था न्यायालय द्वारा उक्त बाल विवाह को रुकवाने के लिए स्टे आर्डर जारी किया गया है।

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