जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने के दौरान सुरक्षा के लिए निर्देश जारी

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भीलवाड़ा। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने के दौरान सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे, चाईनीज मांझे और हानिकारक जहरीले पदार्थों से बने मांझे का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

इसके अलावा, प्रातः 6ः00 बजे से 8ः00 बजे तक और सांय 5ः00 बजे से 7ः00 बजे तक की अवधि के दौरान पतंग उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यह निर्णय आमजन की सुरक्षा और पक्षियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और उनका उल्लंघन न करें। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजित किया जा सकता है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक भीलवाड़ा जिले की संपूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

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