दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास

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कौशांबी की एक अदालत ने चार माह की दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि 21 जुलाई, 2023 को जिले में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि वह अपनी चार माह की बच्ची को दोपहर दो बजे घर के आंगन में चारपाई पर सोता छोड़कर शौच के लिए गई थी।तहरीर के मुताबिक, उसी समय 30 वर्षीय अयोध्या बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गंभीर हालत में चारपाई पर वापस छोड़कर भाग गया। शौच के बाद घर लौटने पर महिला ने बेटी को गंभीर हालत में पाया। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ भादंसं की धाराओं 376 (ए बी)/ 506 और पाक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। खरे ने बताया कि इस मुकदमे में अयोध्या को दोषी करार दिया गया और शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

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