सीएम भजनलाल ने कोर्ट से विदेश जाने की मांगी इज़ाजत, गोपालगढ़ दंगा केस में जमानत पर है

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जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी हैं। सीएम की ओर से जिले की एडीजे-4 अदालत में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया हैं। जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कहा गया है कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। वे प्रदेश में होने वाली राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट को लेकर लंदन में आयोजित होने वाली इंवेस्टर मीट और रोड शो में शामिल होने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। अदालत सीएम के प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई करेगी।

दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं। कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत में यह शर्त लगा रखी है कि जब भी वे विदेश जाएंगे, कोर्ट से इज़ाजत लेंगे।दरअसल, पिछले महीने सीएम भजनलाल शर्मा ​राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर गए थे। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होने अदालत से पूर्वानुमति नहीं ली थी।

जिसके बाद एडवोकेट सांवरमल चौधरी ने बिना इज़ाजत विदेश जाने पर सीएम भजनलाल शर्मा की अग्रमि जमानत को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिस पर अदालत ने सीएम और सीबीआई से जवाब मांगा था।

साल 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगा मामले में अदालत से भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर, 2013 को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतों व एक लाख के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

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