निकाय चुनाव के बाद नहीं निकलेंगे विजय जुलूस: जयपुर शहर में धारा 163 लागू 13 से 25 सितंबर तक रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

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जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के अनुसार 13 सितंबर से 25 सितंबर तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में निकाय चुनाव में विजयी होने वाले प्रत्याशी,निर्वाचित सदस्य,अध्यक्ष,उपाध्यक्ष या उनके समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजीव पचार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 21 सितंबर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 22 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। वहीं इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आदेश को परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए एकपक्षीय रूप से जारी किया है। निषेधाज्ञा की जानकारी आमजन और प्रत्याशियों तक पहुंचाने के लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय, सभी थानों, जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आदेश चस्पा किए जा रहे हैं। साथ ही समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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