श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान प्रथम चरण में 9 सितम्बर व द्वितीय चरण 11 सितम्बर 2026 को मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक व सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि नगरीय निकायों में आम चुनाव 2026 के दौरान मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अवकाश घोषित रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सके। प्रथम चरण 9 सितम्बर को नगरपालिका सूरतगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घडसाना में तथा दूसरे चरण 11 सितम्बर को नगरपरिषद श्रीगंगानगर, नगरपालिका सादुलशहर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर तथा गजसिंहपुर के लिये मतदान की तिथि निर्धारित है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी। यदि कोई नियोजन उपधार एक या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजन जुर्माने से जो 500 रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
प्रथम चरण में 9 सितम्बर को तथा द्वितीय चरण में 11 सितम्बर को मतदान होगा। ऐसे में संबंधित क्षेत्र के संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सके। पुर्नमतदान की स्थिति में जहां भी पुर्नमतदान होगा, उस मतदान क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
नगर निकाय चुनाव 2026 : नगरीय निकायों में चुनाव वाले क्षेत्र में 9 व 11 को सार्वजनिक व सवैतनिक अवकाश
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