छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल के कारावास की सजा

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हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनायी है। एक अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी।
अधिवक्ता ने बताया कि कम्प्यूटर साइंस से डिप्लोमा करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने बृहस्पतिवार को दस साल की सजा सुनाई है और उसके खिलाफ दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जिला कानूनी प्रकोष्ठ के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली सत्रह वर्षीय पीडि़ता कालेज जाने के दौरान लापता हो गयी। इसके बाद पिता ने बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया।

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच से पता चला कि पीड़िता के घर के सामने रहने वाले मोहम्मद अफजल ने उसे पहले अगवा किया और कोलकाता एवं दिल्ली ले जा कर उसके साथ बलात्कार किया। गुप्ता ने बताया कि अदालत ने आरोपी अफजल को दस साल के कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

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