जवान के लीक वीडियोज को हटाने का आदेश,  दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के हक में सुनाया फैसला

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फिल्म जवान के वीडियो लीक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान ने हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवान की लीक हुई क्लिप्स हटाने का आदेश दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने वेबसाइट्स, केबल टीवी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट टू होम सर्विस के अलावा सभी प्लेटफार्म को जवान का कॉपीराइट उल्लंघन करने से रोक दिया है।

वीडियो लीक होने के बाद प्रोडक्शन कंपनी ने चुना कोर्ट का रास्ता
दरअसल, शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही सोशल मीडिया पर जवान के दो वीडियोज लीक हो चुके हैं, जो फिल्म के शूटिंग के दौरान के हैं। वीडियोज लीक होने के बाद शाहरुख और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे लेकर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।

वीडियोज लीक करने वालों का एक्सेस ब्लॉक किया जाए- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यूट्यूब, गुगल, ट्विटर और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि फिल्म जवान के कॉपीराइट कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। जस्टिस सी हरि शंकर ने कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर दिया है कि उन चैनल के एक्सेस को ब्लॉक किया जाए, जिसमें फिल्म से जुड़े कंटेंट दिखाए जा रहे हैं।

शाहरुख का फाइटिंग सीक्वेंस, नयनतारा के साथ डांस सीक्वेंस लीक हुआ
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाईकोर्ट से शिकायत में बताया है कि फिल्म से जुड़े दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हुए हैं। पहली क्लिप में शाहरुख से जुड़ा एक फाइटिंग सीक्वेंस था। वहीं दूसरी क्लिप एक डांस सीक्वेंस की थी, जिसमें शाहरुख और नयनतारा नजर आ रहे हैं।

इस तरह के वीडियो पाइरेसी को बढ़ावा देंगे
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुछ फोटोग्राफ और वीडियोज फिल्म के सेट से लीक किए गए हैं। ऐसे में कई सोशल मीडिया हैंडल फिल्म से जुड़े और भी वीडियो लीक कर सकते हैं। ऐसे में इस पर रोक लगाना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की वीडियो और तस्वीरों के लगातार सामने आने से फिल्म के प्रमोशन पर असर पड़ेगा। साथ ही सिनेमाघरों में रिलीज होने पर पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा।

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