एनजीटी ने 11 पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्टरी में आग लगने से मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दस पुरुषों और एक महिला के जले हुए शव अलीपुर के दयालपुर बाजार में फैक्टरी से बरामद किए गए थे। फैक्टरी में आग 15 फरवरी को लगी थी, जिसके बाद अधिकरण ने इस त्रासदी के बारे में एक अखबार की खबर पर स्वत: संज्ञान लिया था।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्टरी ‘‘घनी आबादी वाले इलाके में अवैध रूप से’’ संचालित हो रही थी।

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