रसद विभाग ने दो माह में 53 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर 396 सिलेंडर एवं 2 लोडिंग टैक्सी की जब्त

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जोधपुर। जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग कर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरो में गैस भरने एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग किये जाने पर रसद विभाग की जोधपुर टीम एवं पुलिस विभाग द्वारा मिलकर निरन्तर कार्यवाहियां की जा रही है।
प्रवर्तन कार्मिकों की टीम पुष्पराज पालीवाल, मानवेन्द्र सिंह, राधेश्याम दास, विकम देवीदास, महिमा जैन एवं राजकरण बारठ द्वारा सितम्बर माह में 33 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 113 गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग करने पर जब्त किया गया है और अक्टूबर में 20 से अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 283 से अधिक गैस सिलेण्डरों एवं दो लोडिंग टैक्सीयों को अवैध उपयोग करने पर जब्त कर द्रवीत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई है। कार्यवाही की उक्त प्रकिया निरन्तर जारी है।
जिला रसद अधिकारी प्रथम पुष्पराज पालीवाल ने बताया कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि कुछ लोगों द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से व्यवसायिक सिलेण्डरो में अवैध रूप से गैस भरकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं फास्ट फूड की दुकानों पर कम दरों पर अवैध रूप से बेचा जाता है।जो द्रवीत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। यह कृत्य मानव जीवन के लिए अत्यन्त घातक है।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिए दिशा निर्देश
जिला रसद अधिकारी प्रथम ने सभी रेस्टोरेंट होटल ढाबे संचालकों, मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को सूचित किया है कि अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 19 किग्रा के व्यावसायिक सिलेंडर का ही उपयोग करें। यह सिलेण्डर अधिकृत गैस एजेन्सी से कनेक्शन (डायरी) प्राप्तकर गैस एजेन्सी के अधिकृत व्यक्तियों से बिल प्राप्त करके ही उपयोग करें तथा अपने पास अधिकृत गैस कनेक्शन अनुसार ही गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर रखें। कनेक्शन की संख्या से अधिक बड़े सिलेण्डर रखना भी वर्जित है। रसद विभाग की टीम द्वारा वक्त जांच सभी कागजातों एवं बिलों की मांग प्रतिष्ठान संचालकों से की जा सकती है। इसीलिए सभी कनेक्शन संबंधी कागजात एवं बिल प्रतिष्ठान पर रखें।
आमजन से अपील
जनसाधारण से भी यह अपेक्षा है कि वे रसद विभाग अथवा पुलिस का अवैध गैस सिलेण्डर का भण्डारण व रिफलिंग करने वाले लोगो की सूचना दें जिससे गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जा सके।

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