अपहरण -रंगदारी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी

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इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। अपनी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले उन्हें एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

आपको बता दे की कल ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस के अनुसार, शासन के आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। धनंजय बीते छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे।

धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में पूर्व सांसद तीन महीने जिला कारागार में बंद रहे। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। मामले में पुलिस ने विवेचना कर तीन महीने के भीतर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

ज्ञात हो कि धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को सात साल की सजा सुनाई। तब से वह जौनपुर जेल में बंद हैं। धनंजय सिंह के समर्थकों का कहना है कि जेल शिफ्ट करने को लेकर जेल प्रशासन ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है।

उन्होंने बताया की सुबह 6 बजे जब जेल के गेट पर गाड़ियां लगीं, तब हमें पता चला कि धनंजय सिंह को बरेली शिफ्ट किया जा रहा है। उनको बरेली जेल भेजने की चर्चा पिछले 5 दिनों से चल रही थी। जौनपुर में चुनाव को देखते हुए उनकी जेल बदली गई है।

गौरतलब है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बसपा ने जौनपुर से टिकट दिया है। भाजपा ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

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