आयकर विभाग ने अपडेटेड आईटीआर-1 और आाईटीआर-2 फॉर्म जारी किया

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नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को आकलन वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) का अपडेट (आईटीआर-यू) दाखिल करने का एक और मौका दे दिया है। करदाताओं के लिए अद्यतन आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा अब 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीना कर दी गई है। आयकर विभाग ने बुधवार को ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी बयान में बताया कि वित्त अधिनियम, 2025 के अनुसार करदाताओं को आधिकारिक तौर पर आकलन वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अद्यतन रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने की सुविधा दे दी गई है। इससे करदाताओं को पिछले रिटर्न को सही करने या पूरा करने का मौका मिलेगा। लेकिन, यह सुविधा केवल अधिक इनकम घोषित करने के लिए, टैक्‍स कम करने या रिफंड का दावा करने के लिए नहीं।

क्या होता है अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू)
आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन का अवसर प्रदान करता है, ताकि मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से त्रुटियों यानी चूक में सुधार किया जा सके। आयकर विभाग के मुताबिक करदाताओं के लिए अद्यतन आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 24 महीने से बढ़ाकर इसे 48 महीने कर दी गई है। अब करदाताओं के पास इनकम टैक्‍स अधिनियम की धारा 139 (8ए) के तहत अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय होगा। ये अतिरिक्त समय व्यक्तियों को अधिक कर चुकाकर अपनी पिछली फाइलिंग में हुई गलतियों या चूकों को ठीक करने का अवसर देता है, करदाता भले ही रिटर्न जमा न किया हो या गलत तरीके से दाखिल किया हो।

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