अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। आयोग द्वारा डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है। इस कारण ऐसे अभ्यर्थी उन परीक्षाओं से भी वंचित हो सकते हैं, जिसके लिए वे वास्तव में पात्र हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के हितार्थ आयोग द्वारा आवेदन विदड्रा करने का अवसर अभ्यर्थियों को वर्तमान में दिया जा रहा है। इस पर भी अनेक अपात्र आवेदकों द्वारा लापरवाही बरतते हुए आवेदन विदड्रा नहीं किए जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में आवेदन विदड्रा न करने पर अपात्र आवेदको के विरुद्ध डिबार के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) परीक्षा- 2024 अन्तर्गत ऐसे ही 14 अभ्यर्थियों के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-संख्या 3, अजमेर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 में परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है।
बिना योग्यता किया है आवेदन तो हो सकते है परीक्षाओं से डिबार
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