जोधपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर दीपावली त्यौहार, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व के दौरान जोधपुर जिले में पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रों में कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
आदेशानुसार उपखण्ड पीपाड़ शहर, भोपालगढ, ओसिंया, शेरगढ, बिलाड़ा, बावड़ी, बालेसर में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को तथा तहसील क्षेत्र सेखाला में तहसीलदार, सेखाला को एवं तहसील क्षेत्र चामू में तहसीलदार चामू को कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था निषेघाज्ञा जारी
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधुपर ग्रामीण अग्रवाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर ग्रामीण जिले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में केवल ग्रीन आतिशबाजी की जावेगी। रात्रि 10.00 बजे के पश्चात प्रातः 06. 00 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही जोधपुर ग्रामीण जिले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दशन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किये गये है. उन पर लागू नहीं होगा।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा, ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखें जावेगें।
साथ ही, जोधपुर जिले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिशबाजी का कय-विकय, भण्डारण एवं उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। तथा अग्निवाहक पटाखें यथा राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखें, सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधी में नहीं किया जाएगा।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी एवं यह आदेश 29 अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 4 नवंबर को सांय 6.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश जारी होने तक, जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रों में कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त
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