चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को विज्ञापन अधिप्रमाणन करवाना जरूरी

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गंगानगर। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिये जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी एण्ड पेड न्यूज समिति से विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पीसीआई के अनुसार किसी भी मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित, प्रसारित समाचार या विश्लेषण जिसका मूल्य नकद या वस्तु में दिया गया हो, पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। आयोग के अनुसार एमसीएमसी द्वारा समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल, मोबाईल नेटवर्क आदि सभी प्रकार के सम्प्रेषण साधनों पर विज्ञापन, संदेश, चर्चा, साक्षात्कार की जांच की जायेगी। समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है तथा विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा या प्रमोट करना है। समाचार निष्पक्ष होता है जबकि विज्ञापन का मूल्य होता है। पेड न्यूज के मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, भ्रमित करना इत्यादि दुष्प्रभाव है।
प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व वेबसाईट शामिल है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल, एफएम चैनल, केबल नेटवर्क, सिनेमा, ऑडियो विजुअल वेन तथा डिजिटल सीन शामिल है। इसके अलावा आउटडोर मीडिया भी प्रचार का माध्यम है। पेड न्यूज की लागत गणना नामांकन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। पेड न्यूज की लागत डीएवीपी एवं डीआईपीआर में से जो न्यूनतम हो, पर ज्ञात की जायेगी। डीएवीपी दर नहीं होने पर डीपीआर दर से पेड न्यूज की लागत ज्ञात की जायेगी। समाचार पत्र के पृष्ठ के आधार पर पेड न्यूज की लागत ज्ञात होगी। रंगीन पृष्ठ पर प्रकाशित पेड न्यूज की लागत पृथक दरों से ज्ञात की जायेगी। पेड न्यूज की लागत उम्मीदवार के खर्च में शामिल होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के पेड न्यूज की लागत प्राईम व नॉन प्राईम टाईम के आधार पर ज्ञात की जायेगी।
एमसीएमसी एण्ड पेड न्यूज समिति द्वारा पेड न्यूज के संबंध में संबंधित उम्मीदवार को नोटिस दिया जायेगा। संबंधित प्रत्याशी द्वारा 48 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करना होगा या 48 घंटे में राज्य स्तरीय एमसीएमसी में अपील कर सकते हैं।

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