छात्रवृत्ति आवेदनों में कमियां दूर कर नोड़ल अधिकारी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर रहे सुनिश्चित – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

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जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि छात्रवृत्ति योजानाओं के अन्तर्गत जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां होने के कारण छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं हो रहा था उनके लिए नोड़ल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।जो आवेदन पत्रों में कमियां दूर कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल में सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक रामनिवास गावडिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने इन योजनाओं के अन्तर्गत नागौर जिले में विगत चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) में कोर्सवार एवं छात्रवृति वितरित किये गये विद्यार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत नागौर जिले में विगत तीन वर्षो (2019-20 से 2021-22) की निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी छात्रवृति लम्बित है का शिक्षण संस्थान एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजानाओं के अन्तर्गत कतिपय विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां, समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, शिक्षण संस्थाओं की मान्यता/सम्बद्धता नहीं होना, बैंक खाते का त्रूटिपूर्ण विवरण होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

जूली ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग के अनुरूप बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण इस योजनान्तर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाता है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षो के लम्बित आवेदन पत्रों का नियमानुसार पात्र होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन/बजट होने के कारण उक्त वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है।

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