जयपुर। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर द्वारा जनस्वास्थय की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एम/एस गोयल ऑयल उद्योग द्वारा निर्मित ’टैगोर ब्रांड’ सरसों के तेल के चयनित बैचों की बिक्री, वितरण, निर्माण, भंडारण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई राज्य की खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी आदेश के अनुसार टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 एवं 10 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत असुरक्षित पाया गया है। इसके मद्देनज़र इन बैचों के विक्रय, वितरण, निर्माण, भंडारण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक रूप से दो माह अथवा नियमानुसार निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी उपभोक्ता के पास टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 या 10 उपलब्ध हों तो उनका उपयोग न करें तथा संबंधित विक्रेता को वापस करें। जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं से अपील की जाती है कि प्रतिबंधित बैच के उत्पादों को तत्काल अपने प्रतिष्ठानों से हटाएं तथा विभाग के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा अनुभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या भंडारण पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा अनुभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उत्पाद का ब्रांड, बैच नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि अवश्य जांचें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना संबन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय जयपुर प्रथम को दें, ताकि जनस्वास्थय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
’टैगोर ब्रांड’ सरसों के तेल की बिक्री, वितरण, भंडारण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक
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