श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला श्रीगंगानगर की 11 नगरीय निकायों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर 2026 को प्रातः 8 बजे से निर्धारित मतगणना स्थलों पर शुरू होगी। वार्ड सदस्य पदों के लिए मतगणना संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों पर निर्धारित मतगणना केंद्रों में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा करवाई जाएगी। जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में प्रथम चरण में नगरपालिका सूरतगढ़, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर एवं घड़साना के चुनाव 9 सितंबर 2026 को तथा द्वितीय चरण में नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं नगरपालिका सादुलशहर, करणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर एवं गजसिंहपुर के चुनाव 11 सितंबर 2026 को सम्पन्न हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित मतगणना प्लान के अनुसार जिले में कुल 11 मतगणना कक्ष, 67 मतगणना टेबल तथा 73 राउंड प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सादुलशहर में 5 टेबल एवं 5 राउंड, श्रीगंगानगर में 15 टेबल एवं 14 राउंड, करणपुर में 5 टेबल एवं 5 राउंड, केसरीसिंहपुर में 5 टेबल एवं 4 राउंड, सूरतगढ़ में 7 टेबल एवं 10 राउंड, रायसिंहनगर में 5 टेबल एवं 8 राउंड, अनूपगढ़ में 5 टेबल एवं 7 राउंड, पदमपुर में 5 टेबल एवं 5 राउंड, गजसिंहपुर में 5 टेबल एवं 4 राउंड, श्रीविजयनगर में 5 टेबल एवं 5 राउंड तथा घड़साना में 5 टेबल एवं 6 राउंड प्रस्तावित हैं। मतगणना की तारीख, समय एवं स्थान के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लिखित सूचना दी गई है। मतगणना के दौरान एक वार्ड की मतगणना पूर्ण होने के बाद ही अन्य वार्ड की मतगणना प्रारंभ की जाएगी तथा जिस वार्ड की मतगणना चल रही होगी, उसी वार्ड के अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं को संबंधित मतगणना कक्ष में उपस्थित रहने की अनुमति होगी। गणन सहायक एवं गणन पर्यवेक्षक की नियुक्ति राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम-59 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दिन गणन अभिकर्ताओं को केवल रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी फोटोयुक्त बैज के आधार पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए भी फोटोयुक्त बैज अनिवार्य रहेगा। बिना बैज के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार गणन अभिकर्ता, संबंधित अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष नहीं छोड़ सकेंगे। एक बार गणना कक्ष से बाहर निकलने के बाद पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थियों एवं गणन अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था के साथ पार्किंग और यातायात की आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस, रैली आदि निकालना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों से मतगणना के दौरान निर्वाचन नियमों एवं आयोग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
14 सितंबर को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी मतगणना-नगरीय निकायों में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम एवं मतगणना केंद्र निर्धारित
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