श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान किसी दल या अभ्यर्थी को चाहिए कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर कहा समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। जुलूस के आयोजकों को चाहिए कि वे जुलूस कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित करें ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिए कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश तो नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जाये तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिए। जुलूस को सड़क के एक ओर रखना चाहिए तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिए। यातायात में कोई रूकावट या बाधा नहीं आनी चाहिए। जुलूस बहुत लम्बा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां चौराहा पार करना है, रूके हुए यातायात को चरणों में छोड़ा जा सके, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके।
यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है, तो आयोजकों को चाहिए कि वे समय से पूर्व आपस में संपर्क स्थापित करें और योजना बनाएं कि जुलूसों में ठकराव न हो और यातायात में बाधा न पहुंचे। दल या अभ्यर्थी को जुलूस में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसका कि उतेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके। अन्य दलों के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थानों पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिए।
नगर निकाय चुनाव 2026 : जुलूस को लेकर आवश्यक निर्देश, जुलूस में दूसरे दल या नेता के पुतले लेकर नहीं चल सकेंगे
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