श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में आम चुनाव 2026 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अथवा उनकी ओर से राजनैतिक प्रतिनिधियों या कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों, मोटरकार आदि का प्रयोग निषेध रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तंत्र का दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, सार्वजनिक उपक्रमों आदि से संबंधित समस्त अधिकारी वाहनों के दुरूपयोग न होना सुनिश्चित करेंगे।
नगरीय निकाय 2026 : स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान निकायों के वाहनों का उपयोग निषेध
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