‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान में बड़ी कार्रवाई, ‘हेल’ ब्रांड के 1.79 लाख एनर्जी ड्रिंक कैन सीज

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जयपुर। प्रदेश में संचालित ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने बुधवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीलंका से आयातित ‘हेल (Hell)’ ब्रांड के 1,79,712 कैन सीज किए हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार की गई।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि फूड सेफ्टी टीम ने Upper Crust Cuisines and Events Private Limited, खेरवाड़ी, जयपुर पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान कैफेनेटेड बेवरेज ‘हेल’ ब्रांड के सभी कैन के मुख्य लेबल पर “Energy Drink” अंकित पाया गया।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों वीरेंद्र कुमार सिंह, विशाल मित्तल, नरेश कुमार, पवन गुप्ता एवं नरेंद्र शर्मा की टीम ने सभी फ्लेवर के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच के लिए लिए। नमूना लेने के बाद 250 एमएल क्षमता के शेष 1,79,712 कैन मौके पर ही सीज कर दिए गए।
डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य पेय पदार्थों पर “Energy Drink” जैसे शब्दों का उल्लेख उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली श्रेणी में माना जाता है। इसी संबंध में हाल ही में एफएसएसएआई, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न बेवरेज निर्माण कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक कैफीन युक्त ऐसे पेय पदार्थ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा मिलावटी एवं भ्रामक खाद्य उत्पादों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

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