जैसलमेर। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थ्तिि में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग अर्जुन राम ने यह जानकारी देते हुए बताया की इस योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल/वायु/सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
सहायक निदेशक ने बताया कि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है, प्रायः ऐसा ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीडित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत ना कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीडित परिवार से खाली चैक/राशि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक् से जांच करवाई जा रही है।
इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत PAID श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाए, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेवे। साथ ही लाभार्थी परिवार के प्रत्येेक सदस्य का पंजियन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के, स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने/कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय जैसलमेर के Dedicated Central Helpline No 18001806268 सहायता केन्द्र District Help Line नम्बर 6377818280/8306117134 पर अथवा पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते है।

जैसलमेर : एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के सहायता केन्द्र के रूप में कार्य
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