नई जीएसटी दरों में निर्बाध बदलाव के लिए व्यवसायों का सहयोग जरूरी: सीबीआईसी

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नई दिल्‍ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने व्यापार और उद्योग से वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कर अधिकारियों की सक्रिय पहुंच की जरूरत पर जोर दिया है।

कर अधिकारियों को लिखे एक पत्र में संजय अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि इन परिवर्तनकारी सुधारों के प्रभावी होने के साथ व्यापार और उद्योग जगत को इस बदलाव को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करना समय की मांग है। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि करदाताओं को संशोधित कर दरों और अनुपालन सरलीकरणों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय पहुंच और प्रभावी संवाद बेहद जरूरी होंगे।

उन्होंने कहा कि अधिक जागरूकता से न केवल भ्रम कम होगा, बल्कि व्यवसायों, विशेषकर छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को सुधारों को सहजता से अपनाने और उनसे पूर्ण लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। संजय कुमार अग्रवाल ने 375 वस्तुओं पर घटी हुई जीएसटी दरों के प्रभावी होने पर व्यवसायों को सक्रिय सहयोग देने पर जोर दिया है। उन्‍होंने कर अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे व्यापार और उद्योग जगत को इस बदलाव के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि संशोधित दरों और अनुपालन सरलीकरण की स्पष्ट समझ सुनिश्चित हो सके।

जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्रते अपनी 56वीं बैठक में जीएसटी दरों को 5 और 18 फीसदी की दो-स्तरीय संरचना बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें तंबाकू और संबंधित उत्पादों तथा अति-विलासिता वस्तुओं पर 40 फीसदी की विशेष दर लागू होगी। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। फिलहाल जीएसटी की 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दरें लागू है।

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