बालोतरा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए (जिन पदों का 05 वर्षीय कार्यकाल जनवरी, 2025 एवं मार्च, 2025 में सम्पूर्ण हो रहा है को छोड़कर) जिले के पंचायत समिति बालोतरा के पंचायत समिति सदस्य के रिक्त हुए पदो पर उप चुनाव कराए जाने हेतु चुनाव के कार्यक्रम की घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि पंचायत समिति बालोतरा के पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 16 के सदस्य के रिक्त पद पर उप चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि 29 जनवरी, बुधवार निर्धारित की गई है। अधिसूचना जारी होने से 03 फरवरी, सोमवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 05 फरवरी, बुधवार समय प्रातः 11 बजे से एवं 06 फरवरी, गुरूवार दोपहर 03 बजे तक नाम वापसी की तिथि एवं समय रहेगा।
उन्होने बताया कि चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 06 फरवरी, गुरूवार को नाम वापसी का समय समाप्ति के तुरंत पश्चात किया जायेगा। 14 फरवरी, शुक्रवार को प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक मतदान किया जायेगा। उन्होने बताया कि जिला परिषद सदस्य की मतगणना जिला मुख्यालय पर एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर 15 फरवरी, शनिवार को प्रातः 09 बजे से की जायेगी।
उन्होने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के उप चुनाव ई.वी.एम. के माध्यम से सम्पन्न करवाए जायेगें। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है। जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगे। सभी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
पंचायत समिति सदस्य के रिक्त पदों पर उप चुनाव कार्यक्रम घोषित, 14 फरवरी को मतदान एवं 15 फरवरी को होगी मतगणना
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