डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं युवा

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चूरू। जिला उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों, युवक-युवतियों को आसान शर्तो एवं कम लागत पर ऋण प्रदान करने के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चूरू द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी या 25 लाख (जो कम हो) तथा 25 लाख रू. तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए ऋण श्रेणी में 7 प्रतिशत एवं 05 करोड़ से 10 करोड़ रुपए श्रेणी में 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विनिर्माण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए, सेवा हेतु अधिकतम 05 करोड़ रुपए एवं व्यापार हेतु अधिकतम 01 करोड़़ ऋण का प्रावधान है। जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति के बेरोजगार युवक-युवतियों से योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।

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