अवैध भंडारण करने पर 4 गैस सिलेंडर जब्त

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कोटा। जिले में घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग की रोकथाम अभियान के तहत 4 गैस सिलेंडर जब्त किए। सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला रसद अधिकारी प्रथम, कोटा कार्तिकेय मीणा के निर्देशन में सोमवार को प्रवर्तन अधिकारी अदिति जगरवाल, संध्या सिन्हा, प्रवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव विज्ञान नगर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग व अवैध भण्डारण की जॉच बाबत मौके पर पहुंचे। विज्ञान नगर में छत्रपुरा तालाब में स्थित अल जहूर व्हील एलाइनमेंट एण्ड कार वॉशिंग सेंन्टर, के मालिक मोहम्मद हुसैन निवासी 1-ए-10 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भण्डारण करने पर मौके से से 1 घरेलू तथा 3 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर को जब्त किया गया। जब्त कुल 04 गैस सिलेंडर को सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से नजदीकी गैस ऐजेन्सी को सुपुर्दगी में दिया गया एवं सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत न्यायालय मान जिला कलक्टर महोदय, कोटा में प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

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