प्राकृतिक आपदा से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को नियमानुसार मुआवजा देय : आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री

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जयपुर। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्राकृतिक आपदा से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को नियमानुसार मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नियमों में 12 आपदाएं तथा राज्य सरकार द्वारा 2 आपदाएं अधिसूचित हैं। उन्होंने जानकारी दी कि एसडीआरएफ नोर्म्स के तहत सीमांत और भूमिहीन पशुपालकों को नियमानुसार मुआवजा देय है।

इससे पहले विधायक धर्मपाल सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्यमंत्री ने बताया कि आकाशीय बिजली सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर, 2022 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत पांच वर्षों (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से पशु मृत्यु होने पर 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 11 आवेदन पत्र एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार स्वीकृत कर राशि 2.97 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वर्तमान में इस अवधि का कोई भी आवेदन पत्र एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार शेष नहीं है।

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