चिकित्सीय संस्थानों का रजिस्ट्रेशन न होने और मानकों पर खरा न उतरने पर 11 संस्थानों पर 50 हजार और 2 पर 10 हजार का जुर्माना

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धौलपुर। चिकित्सा विभाग की जिला स्तरीय टीम एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा निजी चिकित्सीय संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिन चिकित्सीय संस्थानों का क्लीनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के चेप्टर 3 के सेक्शन 11 के प्रावधानुसार किसी भी निजी चिकित्सीय संस्थानों का चिकित्सा विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं जिसकी अनुपालना के अभाव में क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के चेप्टर 6 सेक्शन 41(1) के अनुसार चिकित्सा विभाग में पंजीयन बिना चिकित्सीय संस्थान को संचालित किये जाने पर प्रथम दृष्टया 50 हजार रूपये की राशि का जुर्माना/अर्थदण्ड दिये जाने का प्रावधान है। जिला कलक्टर ने रजिस्ट्रेशन के अभाव में चल रहे श्री कृष्णा पैथोलोजी हॉस्पीटल के सामने बाड़ी, श्री राम पैथोलोजी एवं एक्स रे सेन्टर हॉस्पीटल के सामने बाड़ी, श्री श्याम पैथौलोजी हॉस्पीटल के सामने बाड़ी, एस.के.एम. डायग्नोस्टिक बसेड़ी बाईपास बाड़ी, ओम पैथोलोजी एवं एक्स रे सेन्टर बसेड़ी बाईपास बाड़ी, कोटा पैथोलोजी गर्ल्स स्कूल के पास बाड़ी, यादव हॉस्पीटल तहसील रोड़ मनिया, कृष्णा पैथोलाजी तहसील रोड मनिया, सांई पैथोलोजी तहसील रोड़ मनिया, एस.एन.हॉस्पीटल जीटी रोड़ मनिया, माँ भगवती हॉस्पीटल सैंपऊ रोड़ धौलपुर संस्थान पर क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उक्त चिकित्सीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेट एक्ट 2010 के 1 चेप्टर 6 सेक्शन 41(1) के तहत प्रत्येक संस्थान को 50-50 हजार रूपये की राशि अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही शिवम एक्स रे पैथोलोजी सेन्टर हॉस्पीटल के सामने बाड़ी एवं भारत हॉस्पीटल एवं मल्टी स्पेशलिटी सेन्टर वाटर वर्क्स चौराहा धौलपुर संस्थान का क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन उपरांत भी उक्त एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापदण्डों के अनुरूप संचालन नहीं पाया गया। क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के चेप्टर 3 सेक्शन 12(1) के प्रावधानुसार किसी भी निजी चिकित्सीय संस्थान को एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापउण्डों के अनुरूप संचालन अनिवार्य है। जिसकी अनुपालना नहीं होने पर क्लिनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के चेप्टर 6 सेक्शन 40 के अनुसार निजी चिकित्सीय संस्थान को एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापदण्डों के अनुरूप संचालित नहीं किये जाने पर प्रथम दृष्टया 10 हजार रूपये राशि का जुर्माना या अर्थदण्ड दिये जाने का प्रावधान है। इन चिकित्सीय संस्थानों को न्यूनतम मानकों या मापदंडों के अभाव मे संचालित किये जाने के कारण क्लीनिकल एस्टाबिलिसमेन्ट एक्ट 2010 के चेप्टर 6 सेक्शन 40 के तहत 10-10 हजार रुपये राशि अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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