एमनेस्टी योजना का प्रदेश के 60 हजार उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ

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जयपुर। ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई एमनेस्टी योजना का माह अक्टूबर तक 59 हजार 823 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। बकाया राशि जमा कराने वाले इन उपभोक्ताओं को तीनों डिस्कॉम द्वारा बकाया राशि पर देय 23 करोड़ 55 लाख रुपए के ब्याज व पैनल्टी की छूट प्रदान की है और डिस्कॉम को 102 करोड़ 92 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। योजना 31 दिसम्बर, 2024 तक लागू रहेगी और इस दौरान दिसम्बर, 2023 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता अपनी बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज व पैनल्टी में छूट का लाभ उठा सकतें है।।

डिस्कॉम चेयरमैन व जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक सु आरती डोगरा ने बताया कि दिसम्बर, 2023 तक कृषि श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के 9979 उपभोक्ताओं द्वारा 21 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि जमा करवाकर 5 करोड़ 37 लाख रुपए के ब्याज व पैनल्टी की छूट का लाभ प्राप्त किया है। कृषि के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के दिसम्बर, 2023 तक कटे हुए कनेक्शन के 49844 उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर 18 करोड़ 18 लाख रुपए के विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज राशि की छूट का लाभ उठाया हैं और इन उपभोक्ताओं से डिस्कॉम को 81 करोड़ 5 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस तरह डिस्कॉम्स द्वारा अक्टूबर, 2024 तक 23 करोड़ 55 लाख रुपए की पैनल्टी व ब्याज की उपभोक्ताओं को छूट प्रदान प्रदान की गई है साथ ही तीनों डिस्कॉम को 102 करोड़ 92 लाख रुपए की बकाया राशि की प्राप्ति भी हुई है। उन्होंने बताया कि सभी फील्ड अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान किए हैं कि कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें क्योकि योजना केवल 31 दिसम्बर, 2024 तक ही लागू रहेगी।

एमनेस्टी योजना
एमनेस्टी योजना के तहत दिसम्बर, 2023 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर डिस्कॉम द्वारा ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लेने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामले इस योजना में शामिल नही होंगे। इस योजना में उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन को जुड़वा भी सकते हैं, जिसके तहत कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे।

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