खाद्य अनुज्ञा शिविर में फुटकर व्यापारियों को जारी किये गये 56 खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन एवं 5 लाईसेंस

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बनेठा. उपतहसील मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 114 फुटकर व्यापारियों एवं 5 थोक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर एवं सुरेश कुमार शर्मा द्वारा लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किये गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एस.एस. अग्रवाल ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल पांच व्यापारियों ने आवेदन किये गए एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 114 छोटे दुकानदारों, फुटकर व्यापारियों ने आवेदन किए जिनमें से 56 रजिस्ट्रेशन एवं 5 लाईसेंस को मौके पर जारी कर वितरित किये गए। शिविर राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त नकाते शिवप्रसाद मदन की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार टोंक जिले से जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भी जिले में शिविर आयोजित किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नही बनाये है वे शीघ्र शिविर में या ई मित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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