विश्व उपभोक्ता सप्ताह के अवसर पर आयोजित हुई कार्यशाला

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झालावाड़। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ‘‘टीकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव‘‘ थीम पर जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में विश्व उपभोक्ता सप्ताह के तहत गुरूवार को मिनी सचिवालय के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि वर्तमान में मनुष्य को उपभोक्ता कहकर सम्बोधित किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऐसा प्रचलन आ चुका है जहां उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों का त्याग कर मंहगे एवं हानिकारक उत्पादों का उपयोग अधिक कर रहा है। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि इससे मनुष्य को शारीरिक हानि के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उपभोक्ता अपनी शक्ति एवं अधिकारों को पहचानें।
जिला कलक्टर ने कहा कि ‘‘जागो ग्राहक जागो’’ और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि टिकाऊ जीवनशैली के तीन मूल मंत्र है स्थानीय, स्थाई एवं स्वार्थ रहित चीजों को अपनाना। उन्होंने कहा कि लालच नहीं करें और अपने अन्दर की अनावश्यक जिज्ञासा पर नियंत्रण रखें। अपना स्थानीय खान-पान, भाषा एवं रीति रिवाजों को अपनाएं।
इस अवसर पर जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ईश्वर लाल वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं नियम 2021 बनाए गए है। इस दौरान उपभोक्ता को कानूनी रूप से परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वो हैं जो किसी भी प्रकार से रुपए के रूप में मूल्य चुकाकर सेवाएं एवं उत्पाद खरीदतेे हैं। उपभोक्ताओं को इन नियमों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना उनके हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद कानूनी प्रावधानों सहित जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए संचालित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा परिवाद दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने अधिनियमों की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे हैल्पलाइन संचालित की जा रही है जिसके टोल फ्री नम्बर 14435 एवं 1800-180-6030 तथा 7230086030 हैं।
कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा ने कहा कि उपभोक्ता को हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं राशन डीलर्स सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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