कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन

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पाली। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विक्रम सिंह भाटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा आज बुधवार को राजकीय अमोलकचंद डागा माध्यमिक विद्यालय, टेगोर नगर पाली में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सुरक्षित, गरिमापूर्ण एवं अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु बनाये गये ‘‘महिलाओं पर कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013’’ के प्रति जागरूकता फैलाले के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला के दौरान सचिव, विक्रम सिंह भाटी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परन्तु उन्हें अनेक बार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यस्थल पर कार्य वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण कई मामलों में महिलाएं नौकरी छोड़ने तक मजबूर हो जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला शिकायत आंतरिक/स्थानीय समिति के समक्ष कर सकती है, परिवाद पर जांच व कानूनी कार्यवाही के बारे में तथा शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान की।
इसके साथ ही सचिव भाटी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम की सरल भाषा में जानकारी देते हुए निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, नालसा पोर्टल व नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भू्रण हत्या, घरेलू हिंसा, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए परिवार में वरिष्ठ नागरिकों का महत्व के बारे में बताया।
कार्यशाला में प्रभूसिंह राजपुरोहित, संदर्भ व्यक्ति, श्रीमती नीतू झालवाल, प्रधानाचार्य रा.उ.मा. वि. रूपावास चारणान, माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के महिला पीटीआई अध्यापक आदि उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए हुआ विचार-विमर्श
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 22. दिसम्बर को किया जाना है। इस के लिये धूकलराम कंसवा न्यायाधीश एमएसीटी न्यायालय पाली की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करने के उद्देश्य से बैंकिंग अधिकारियों तथा अन्य विभागों के साथ बैठक का आयोजन किया।

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