बलात्कार में भी गर्भपात करने की नहीं थी महिलाओं को इजाजत, पालनी पड़ती थी नाजायज औलादें! इस इस्लामिक देश में पहली बार होगा सुधार

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मेडिकल लायबिलिटी कानून से जुड़े 2024 के कैबिनेट संकल्प संख्या (44) में कहा गया है कि गर्भपात की अनुमति है “यदि गर्भावस्था किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना या पर्याप्त इच्छा के बिना संभोग का परिणाम है” और “यदि गर्भावस्था का कारण बनने वाला व्यक्ति महिला का पूर्वज या उसका महरम [विवाह के लिए अयोग्य] रिश्तेदार है”, द नेशनल की रिपोर्ट, जो यूएई का सरकारी स्वामित्व वाला अंग्रेजी भाषा का दैनिक है।

बलात्कार या अनाचार की घटना की तुरंत अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए और लोक अभियोजन की रिपोर्ट द्वारा इसे साबित किया जाना चाहिए, अबू धाबी स्थित समाचार पत्र की रिपोर्ट। गर्भावस्था को 120 दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और गर्भपात में ऐसी कोई भी चिकित्सीय जटिलता नहीं होनी चाहिए जो महिला के जीवन को खतरे में डाल सकती हो।यह प्रस्ताव उन लोगों पर लागू होता है जो कम से कम एक साल से यूएई में रह रहे हैं।

एक सूत्र ने द नेशनल को बताया, “यूएई में दंड संहिता है और अपराधियों को दंडित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कानून और प्रक्रियाएं हैं, अब हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो इन अपराधों के कारण होने वाले परिणामों को हल करने में मदद करें।” “हमें महिलाओं, बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है।”

अपराध और दंड कानून के अनुच्छेद (406) के अनुसार, बलात्कार की सजा आजीवन कारावास और मृत्यु है यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है या “शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है जो उसे विरोध करने में असमर्थ बनाती है, या यदि अपराधी पीड़िता के पूर्वजों या गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है”। यह प्रस्ताव यूएई के आधिकारिक राजपत्र में घोषित होने के बाद प्रभावी हो जाएगा।

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