कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे भार की स्वैच्छिक घोषणा योजना लागू

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बालोतरा। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा अनुसार जोधपुर डिस्कॉम में कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये कृषि कनेक्शन के बढे हुए अनाधिकृत विद्युत भार को नियमन करवाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 10 जुलाई को लागू की गई हैं।

अधीक्षण अभियन्ता सोनाराम पटेल ने बताया कि यह योजना आगामी 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता मात्र धरोहर राशि (60 रूपये प्रति एच.पी. की दर से) सम्बन्धित सहायक उपखण्ड कार्यालय में जमा करवाकर भार वृद्धि करवा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के उचित क्षमता के ट्रांसफार्मर, नई लाईन व सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा। जिला बालोतरा के अधीन उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 121 किसानों द्वारा बढ़े हुये भार की घोषणा कर योजना का लाभ लिया गया हैं और 1152 एचपी बढ़ा हुआ भार नियमन किया गया हैं।

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