पाली। घुमन्तु समुदाय (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु) के आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जाति पहचान प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि बनाने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जिले में “विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु सहायता शिविर का आयोजन “विमुक्त जनजातिय मुक्ति दिवस“ 27 नवम्बर से प्रारम्भ करते हुए 15 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा।
जिला कलक्टर एल एन मंत्री ने एक आदेश जारी कर बताया कि शिविर प्रत्येक पंचायत समिति तथा नगर निगम/नगर पालिका व नगर परिषद में आयोजित किये जाने है, जो कि आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों के क्लस्टर बना कर आयोजित करवाये जा सकते हैं।
शिविर के आयोजन के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी शिविर के ’प्रभारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्र में संबधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी ’सहायक प्रभारी रहेगे तथा शिविर आयोजन के लिए शिविर स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे पानी, बिजली, टेन्ट, कुर्सी, ई-मित्र सेन्टर, कम्प्यूटर आवश्यक कार्मिकों की उपस्थिति आदि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र में नगरीय संस्थाओं / निकायों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन मे संबंधित विभागों के उपखण्ड स्तर अधिकारी/कर्मचारी उक्त शिविर में उपस्थिति व कार्य सम्पादन सुनिश्चित करेगें।
उन्होंने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी शिविर आयोजन की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही उपखण्ड कार्यालय से कार्य के लिये प्रभारी नियुक्त करते हुए शिविर आयोजन बाबत शिविर कलैण्डर तथा संबंधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करते ’शिविर आयोजन आदेश जारी कर 25 नवम्बर तक प्रभारी के नाम व मोबाइल नंबर के साथ कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करवाना सुनिश्चित कराने के लिये कहा है। साथ ही शिविर आयोजन के लिए आयोजन हेतु समस्त आवश्यकत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाये जाने के साथ ही शिविर का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित कर शिविर का सफल आयोजन सुनिश्चित कराने के लिये निर्देश दिये है।


