एक मुश्त समाधान योजना 2025-26 के तहत 30 सितंबर तक ब्याज व दंडनीय ब्याज पर मिलेगी छूट

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बालोतरा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान ने बताया गया कि विभाग से ऋण प्राप्त समस्त ऋणी इस योजना का लाभ उठाते हुए 30 सितंबर तक एकमुश्त चुकारा कर साधारण ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट पाये। उन्होने बताया कि यह योजना दो चरणों में लागू की गई है। जिसके प्रथम चरण में 01 मई से 30 सितंबर तक एकमुश्त चुकारा करने पर साधारण ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही द्वितीय चरण 01 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। जिसमें केवल दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों से अपील कर कहा कि योजना के प्रथम चरण साधारण ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट का अधिक से अधिक लाभ ले। सिर्फ मुलघन जमा करें और अपने ऋण (कर्ज) से छुटकरा पायें इस योजना से संबंधित किसी भी तरह की अधिक जानकारी वरिष्ठ सहायक पुराराम 9351141273, 02982-225786 अथवा कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बाड़मेर में आकर सम्पर्क कर सकते हैं।

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