सवाई माधोपुर। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार सवाई माधोपुर जिले में सभी उचित मूल्य दुकानों पर सभी खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जानी है।
जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ई-केवाईसी करवाने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी से वंचित सभी चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों द्वारा 30 सितम्बर तक ईकेवाईसी नहीं करवाई जाती है तो ऐसे लाभार्थियों का माह अक्टूबर का गेंहू भी रोक दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गेंहू ले रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिये पॉस मशीनों में न्यू वर्जन अपडेट किया गया है। गेंहू प्राप्त कर रहे राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक व आइरिश स्केनर के माध्यम से ई-केवाईसी वर्तमान में की जा रही है, उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ही ई-केवाईसी करवा सकते है, ई-मित्र पर ई-केवाईसी किये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सिडिंग करवानी है, वे उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सिडिंग करवा सकते है, आधार सिंडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय में भी उपलब्ध है।
खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक
ram


