‘‘कंज्यूमर केयर अभियान‘‘ के तहत मिष्ठान भण्डारों का किया निरीक्षण, लगाया जुर्माना

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कोटा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार त्यौहार एवं पर्वों पर मिठाई, सुखे मेवे, बेकरी इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडो के अनुसार ब्रिकी न करने की रोकथाम के लिए 31 अगस्त तक ‘‘कंज्यूमर केयर अभियान‘‘ चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई मिष्ठान भण्डारों पर जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया।
जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि जांच दल द्वारा गुमानपुरा स्थित अग्रवाल मावा भण्डार, जय महावीर स्वीट्स एण्ड नमकीन, बीकानेर मिष्टान भण्डार, रतन फूड्स नयापुरा, पाठक स्वीट्स सीएडी चौराहा आदि मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों के तय मापदंडों के अनुसार ब्रिकी नहीं करने, तौल-कांटा सत्यापित नहीं पाए जाने, सत्यापित प्रमाण पत्र प्रदर्षित नहीं पाए जाने आदि अनियमितताएं पाए जाने पर पीसीआर रुल्स 27 तथा एलएम एक्ट 2009 के तहत अग्रवाल मावा भण्डार गुमानपुरा, जय महावीर स्वीट्स एण्ड नमकीन गुमानपुरा एवं जोधपुर मिष्ठान भण्डार केशवपुरा के विरूद्ध शास्तियां आरोपित की गई है एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृर्ति नहीं करने के लिए पाबन्द किया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी लोकेश कुमार मीणा तथा प्रवर्तन अधिकारी संध्या सिन्हा, अदिति जगरवाल जांच दल में शामिल रहे।

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