कोटा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित समस्त योजनाओं जैसे पेंषन, ऋण, कृत्रिम या सहायक उपकरण एवं अन्य आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी यू.डी.आईडी.कार्ड आवष्यक होगा।
संयुक्त निदेषक सविता कृष्णिया ने बताया कि दिव्यांगजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कल्याणाकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए चिकित्साधारी द्वारा 40 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवष्यकता होती है। यू.डी.आईडी.कार्ड कार्ड के लिए दिव्यांगजनों को भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क या स्वयं के द्वारा आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र में दिव्यांगता प्रमाणीकरण या परीक्षण करवाना आवष्यक होगा, जिसके लिए दिव्यांगजन आवेदन का प्रिन्ट निकालवा कर जिले में आवेदन में चिन्हित महाराव भीमसिंह राजकीय अस्पताल, में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 9 से 1 बजे तक आर.आर.सी. के कमरा 121 में अपनी दिव्यांगता का प्रमाणीकरण करवाने के बाद दिव्यांगजनों को प्रमाणीकरण या परीक्षण को भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क या स्वयं के द्वारा अपलोड करवाना होगा। इसके बाद ही यू.डी.आईडी.कार्ड कार्ड जारी हो जाएगा। जिसका प्रिन्ट निकलावर उसे जनाधार कार्ड में ई-मित्र कियोस्क के द्वारा जुड़वाना होगा।
इस सम्बध में अधिक जानकारी जिला कार्यालय, संयुक्त निदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा, अम्बेडकर भवन, पुलिस चौकी के पास, एमबीएस अस्पताल, नयापुरा, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए आवष्यक होगा यू.डी.आईडी.कार्ड
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