निलंबित आईएएस अधिकारी Puja Khedkar की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट पहुंचा UPSC के लिए गलत प्रस्तुतियाँ देने का मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेजा नोटिस

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीएससी की याचिका पर पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गलत प्रस्तुतियाँ दी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (12 सितंबर) पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु पूजा खेडकर से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनके खिलाफ अदालत में कथित रूप से गलत बयान और हलफनामा देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
यूपीएससी ने तर्क दिया कि 31 जुलाई को जिस संचार के माध्यम से खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, उसी दिन उन्हें उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर सूचित किया गया था। इसने कहा कि यह वही ईमेल आईडी थी, जो सिविल सेवा कार्यक्रम (सीएसपी) 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत थी। हालांकि, उन्होंने अदालत में झूठा बयान दिया कि उन्हें आदेश नहीं दिया गया है और उन्हें यूपीएससी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है, यह दावा किया गया।

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