सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाए जाने पर 05 फर्मों पर लगा कुल पंद्रह लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना

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जयपुर। शुद्ध आहार मिलावाट पर वार अभियान के अंतर्गत जिले मे विभिन्न फर्मों पर कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नमूने लिए गए थे। नमूनीकरण की इन्हीं कार्यवाहियों के पश्चात मिसब्रांड व सबस्टैंडर्ड नमूनों की 05 फर्मों पर कुल 15,20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि आमेर क्षेत्र की चार फर्मों और चौमू की एक फर्म पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमे मान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चतुर्थ द्वारा मैसर्स राहुल फ्रेश फार्म चंदवाजी रोड, चीथवाड़ी चोमू जयपुर से पनीर पर 3,00000 रुपये, आदिनाथ एग्रो इण्डस्टीज एलएलपी घठवाडा, आमेर जयपुर से बादाम गिरी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार मान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर द्वारा मैसर्स गोविंद डेयरी, आमेर जयपुर से घी पर 2,00000 रुपये और मैसर्स विष्णु किराणा स्टोर प्लाट न 80 कैलाशपुरी आमेर रोड, जयपुर पर घी कृष्णा, पर 8,00000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण द्वारा मैसर्स मथुरा डेयरी बी -118, जनता मार्केट,सब्जी मंडी,जयपुर से पनीर पर 2,00000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

उन्होंने बताया कि मान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा के नेतृत्व में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अंतर्गत विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के फलस्वरुप जुर्माना भी प्रभावशाली ढंग से लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि सबस्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ पर अधिकतम 5 लाख रुपए एवं मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर अधिकतम 3 लऻख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

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