चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत माह मई-जून 2025 में होने वाले उपचुनावों के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों एवं उनके 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, जिन क्षेत्रों में मतदान 8 जून 2025 (रविवार) को प्रस्तावित है, उन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात् 6 जून 2025 को शाम 5 बजे से 8 जून 2025 को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां पंच और सरपंच के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
मतदान से पूर्व 48 घंटे तक क्षेत्र में रहेगा सूखा दिवस
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