आदर्श आचरण संहिता के दौरान राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध

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बालोतरा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना 09 मई को जारी होगी एवं मतदान 26 मई को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने आदेश जारी कर बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के दौरान स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तंत्र का दुरुपयोग माना जायेगा। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहण भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण माना जायेगा। आदर्श आचरण संहिता के दौरान निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए राजकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होने निर्देश दिये कि जिले में कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने तक इन संस्थाओं के वाहनों का निर्वाचन के कार्यों के लिए अभ्यर्थियों और उनके लिए कार्य कर रहे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में उपयोग में लेना निषिद्ध रखें।

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