पश्चिम बंगाल में कोई बिल पेंडिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का हालिया आदेश, जिसमें कहा गया है कि अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकतीं, भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पुष्ट करता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संविधान में प्रत्येक पद के लिए ‘लक्ष्म रेखाएँ’ खींची गई हैं। एएनआई से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा, इससे यह संदेश गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण को बरकरार रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल फाइलों पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं… निर्वाचित मुख्यमंत्री निश्चित रूप से सरकार का चेहरा होता है, न कि मनोनीत राज्यपाल। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह फ़ैसला राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिकाओं पर एक स्पष्ट संकेत देता है, जो संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। संविधान ने प्रत्येक पद के लिए ‘लक्ष्म रेखाएँ’ खींची हैं। बोस ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले से यही संदेश आया है कि इस सीमा को पार न करें, एकजुट रहें और मिलकर काम करें। यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को अपनी सलाह देने के बाद आई है कि क्या वह राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों पर समय-सीमा “थोप” सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकतीं। साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों को मंज़ूरी देने से अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। पीठ ने कहा कि राज्यपालों को चिंताओं के समाधान के लिए राज्य विधानमंडलों के साथ बातचीत करनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 13 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी राय जारी की, जिसमें पूछा गया था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए समय-सीमा तय की जा सकती है।

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