धौलपुर। भार वाहनों के स्वामियों को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। 15 मार्च के बाद टैक्स के साथ 3 प्रतिशत जुर्माना राशि भी चुकानी होगी। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 मार्च रात्रि से टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जायेगा तथा ऐसे वाहनों के खिलाफ 15 मार्च के पश्चात् सघन चैकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जायेगी। वाहनों को सीज कर टैक्स और जुर्माना राशि वसूली जायेगी। जिला परिवहन कार्यालय में भार वाहनों के कर जमा कराने हेतु अतिरिक्त कैश काउंटर खोले गये हैं। काउन्टरों पर शनिवार व रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों के दिन कार्यालय समय पश्चात भी भार वाहनां का कर जमा किया जा सकता है। उन्हांने बताया कि 13 मार्च से 16 मार्च तक राजकीय अवकाश है, जिसमें बैंक भी बंद रह सकते हैं। 15 मार्च के बाद टैक्स पर लगने वाली 3 प्रतिशत पेनल्टी एवं असुविधा से बचने हेतु वाहन स्वामी 11 मार्च तक अपने वाहन का बकाया कर जमा करवा सकते हैं।
भार वाहनो के टैक्स जमा कराने का समय 15 मार्च तक, उसके बाद जुर्माना सहित टैक्स वसूलेगा परिवहन विभाग
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