बालोतरा। बालोतरा जिले के ग्रामीण इलाकों में निराश्रित मवेशियों एवं जंगली जानवरों से फसल बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित तारबंदी योजना में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब आधा हैक्टेयर जमीन वाले किसानों को भी तारबंदी योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।
कृषि अधिकारी दूदाराम बारूपाल ने बताया कि राज्य सरकार के किसानों के प्रति इस संवेदनशील निर्णय से जिले के वे किसान निके पास महज 0.5 हैक्टेयर यानी 3 बीघा और 25 बिस्वा भूमि होगी वो किसान भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वे खेतों में तारबंदी के पात्र होंगे।
उन्होने बताया कि खेतों में आसपास भटकते निराश्रित मवेशी खेतों में घुसकर लहलहाती फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे मजबूरन किसानों को दिन रात खेतों में फसलों की रक्षा करनी पड़ती है। तारबंदी अनुदान योजना में बदलाव किया गया है। इसलिए इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले इस योजना में किसानों को 1.5 हेक्टेयर भूमि होने पर ही तारबंदी योजना शामिल किया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने 0.5 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को भी इस योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।
400 मीटर तक मिलेगी सब्सिडी
कृषि अधिकारी दूदाराम बारूपाल ने बताया कि तारबंदी योजना में अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी। लागत का आधा हिस्सा सरकार वहन करेगी। इसमें व्यक्तिगत किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर 400 रनिंग मीटर तक इकाई लागत का पचास प्रतिशत या अन्य किसानों अधिकतम 40 हजार रुपए एवं लघु, सीमांत किसानों को 48 हजार अनुदान दिया जाएगा। पहले 1.5 हेक्टेयर वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। अब नई गाइडलाइन में 0.5 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों को सम्मिलित किया है। किसान तारबंदी योजना का फायदा ले सकते हैं।
राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत : अब आधा हैक्टेयर जमीन वाले किसान भी तारबंदी योजना से होंगे लाभान्वित
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