धौलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान की पालना में तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा मंजरी फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल धौलपुर तक बाल विवाह प्रतिषेध रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा, महिला अधिकारिता विभाग के कर्मचारी, समाज कल्याण के कर्मचारी, बाल अधिकारिता विभाग के कर्मचारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी, मंजरी फाउंडेशन के कर्मचारी, शिक्षा विभाग से कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। जिसमें रेखा यादव द्वारा रैली में उपस्थित महिलाओं को बताया कि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं उन्हीं में से एक है बाल विवाह। बाल विवाह का अर्थ है यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष और यदि बालक की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह है। बाल-विवाह बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए घातक है आदि के बारे में विस्तार से बताया। रैली में 70 महिलाएं उपस्थित रही।

बाल विवाह प्रतिषेध रैली को सचिव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
ram