जयपुर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय, रामगढ के भवन निर्माण का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इसी कारण राशि स्वीकृत होने के बावजूद यहां भवन निर्माण नहीं हो सका है। उन्होंने जानकारी दी कि न्यायालय में केस की अगली तारीख 9 सितम्बर 2024 है। उन्होंने न्यायालय में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के लिए सदन को आश्वस्त किया।
उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता को बदल दिया है। पूर्व में नियुक्त राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता से मूल पत्रावली तथा वकालतनामा एक जुलाई 2024 को नव नियुक्त राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता के सुपुर्द कर दिया गया है।
इससे पहले विधायक जुबेर खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय, रामगढ (अलवर) के भवन हेतु जिला कलक्टर, अलवर द्वारा आदेश 21 सितम्बर, 2021 को रामगढ नगरपालिका क्षेत्र (ग्राम खेडी) में 2.00 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय, रामगढ, अलवर के भवन निर्माण हेतु रूपये 8.00 करोड़ नहीं बल्कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 551.29 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति 08 जून 2021 को जारी की गई।
डॉ. बैरवा ने कहा कि जिला कलक्टर अलवर के भूमि आवंटन आदेश 21 सितम्बर, 2021 पर एस बी सिविल रिट पिटीशन सं 14560/ 2021 दयाचंद पुत्र भूरसिंह माली बनाम जिला कलक्टर, अलवर में माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा पारित अन्तरित आदेश 14 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्थगन होने के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।


